कोरोना संक्रमण के चलते सांसद मोहम्मद आजम खां और उनके परिवार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। तमाम मामलों में स्थानीय कोर्ट से जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में अपील की थी। अब कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू किए लॉक डाउन के चलते हाईकोर्ट फिलहाल सभी तरह के मामलों की सुनवाई टाल दी है।
अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट, दो जन्म प्रमाण पत्र और दो पैन कार्ड मामलों में आजम खान, विधायक तंजीन फातिमा और विधायक रहे अब्दुल्लाह आजम खान की जमानत अर्जियां जनपद रामपुर की स्पेशल कोर्ट से खारिज हो गई हैं। इनके खिलाफ आजम खां अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट गए हैं।
दो जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में आजम खान की ओर से हाईकोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट प्रयागराज में न्यायिक कार्य अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिए गए हैं। ऐसे में अब आजम खां की जमानत के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट खुलने के बाद ही सुनवाई होगी।
उधर, दो जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में 28 मार्च को स्पेशल कोर्ट रामपुर में चार्ज फ्रेम किए जाने को तारीख नियत की गई थी। इसमें आजम खां समेत अन्य आरोपियों को रामपुर कोर्ट में पेशी पर आना था, लेकिन, करोना संक्रमण के चलते जिला अदालतों में भी कार्य स्थगित कर दिया गया है। इसके चलते कोर्ट खुलने के बाद ही इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख नियत होगी।
कोरोना संक्रमण के चलते हाईकोर्ट में न्यायिक कार्य अगले आदेशों तक बंद रहेगा। अधीनस्थ न्यायालयों में भी सुनवाई स्थगित है। ऐसे में आजम खां और उनके परिवार के लोगों से जुड़े मामलों में सुनवायी नहीं हो पाएगी। लिहाजा, हाईकोर्ट खुलने तक आजम खां और उनके परिजनों को जमानत के लिए इंतजार करना होगा।