नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस को रोकने के लिए चौथे चरण का लॉकडाउन सोमवार से लागू है। जो 14 दिनों के लिए होगा। वहीं इस बार के लॉकडाउन में केंद्र सरकार के जरिए राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं तो वहीं कुछ रियायतें भी बढ़ाई गई हैं।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लॉकडाउन 4.0 नए रंग-रूप-नियम वाला होगा। वहीं गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक लॉकडाउन 4.0 में नया रंग-रूप साफ नजर आ रहा है। तीन लॉकडाउन में केंद्र सरकार के पास ज्यादा अधिकार थे। लेकिन अब केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ज्यादा अधिकार दिए है। इन अधिकारों के जरिए देश में राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने प्रदेश की स्थिति के मुताबिक नियमों में ढील या सख्त पाबंदी लागू कर सकेंगे
लॉकडाउन 4.0 में केंद्र सरकार ने कुछ चीजों में छूट दी है और कुछ पर पाबंदी पहले की तरह ही जारी रखी है। जिसमें खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत दी है। वहीं सभी तरह के ट्रकों को भी आवाजाही की इजाजत दी है। हॉटस्पॉट को छोड़कर ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में गैर-जरूरी सामानों की डिलीवरी की इजाजत भी ई-कॉमर्स कंपनियों को दी गई है।
रेस्टोरेंट्स को होम डिलीवरी की इजाजत है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के अलावा कंटेंटमेंट जोन और बफर जोन के रूप में दो नए जोन भी जोड़े गए हैं। वहीं सैलून, मिठाई जैसी दुकानों को खोलने की इजाजत देने के अधिकार भी राज्य पर छोड़े गए हैं। राज्यों के बीच यात्री वाहन और बसें भी चलाने की इजाजत दी गई है। लेकिन इसमें राज्यों के बीच आपसी सहमति जरूरी है। वहीं सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल, स्कूल व कॉलेज पहले की तरह बंद रहेंगे।