दिल्ली। आईएनएक्स केस में तिहाड़ जेल में बंद 74 वर्षीय पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। चिदंबरम ने जमानत के लिए दलील दी कि जेल में उनका वजन 5 किलो घट गया। उनके वकील कपिल सिब्बल ने कहा- चिदंबरम का वजन 73.5 किलो से 68.5 किलो हो गया है। पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम तिहाड़ में दो बार बीमार हुए, उन्हें एंटीबायोटिक्स देने पड़े।
सरकारी वकील ने चिदंबरम को जमानत देने का विरोध किया। अदालत में इस दौरान दोनों पक्ष के वकीलों के बीच गर्मागर्म बहस हुई। बाद में जज को हस्तक्षेप करना पड़ा।
जज ने वकीलों से कहा- आप दोनों मुस्कुराइए
कपिल सिब्बल ने जैसे ही चिदंबरम के पक्ष में बहस शुरू की सॉलसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीबीआई की ओर से 2-जी मामले का संदर्भ देते हुए आपत्ति प्रकट की। सिब्बल ने कहा, ‘मैं जैसे चाहूं दलील दे सकता हूं।’ इसके जवाब में मेहता ने कहा ‘आप परिकथाएं मत सुनाइए।’ सिब्बल ने इसके बाद कहा, कई बार आप धमकी देते हैं और कई बार हस्तक्षेप करते हैं।
जस्टिस भानुमति ने तनाव कम करने की कोशिश करते हुए कहा ‘आप दोनों को कुछ समय हंसने-मुस्कुराने के साथ एक-दूसरे से बात करनी चाहिए।’ बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। आईएनएक्स मामले में जमानत खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ चिदंबरम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।
सीबीआई ने कहा- चिदंबरम ने अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल किया
इधर सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। दिल्ली की अदालत में दाखिल आरोप पत्र में चिदंबरम सहित कुल 14 नाम शामिल हैं। जांच एजेंसी ने चार्जशीट में चिदंबरम के बेटे कार्ति, पीटर और इंद्राणी मुखर्जी, कार्ति के अकाउंटेंट भास्कर समेत कुछ नौकरशाहों के नाम लिए हैं। चार्जशीट के मुताबिक, चिदंबरम ने पद का दुरुपयोग कर आईएनएक्स मीडिया में एफडीआई प्रस्ताव को मंजूरी दिलाई। चार्जशीट के मुताबिक, चिदंबरम ने विदेशी निवेश के मामले में अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल किया। पूछताछ के दौरान, पीटर और इंद्राणी मुखर्जी ने चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति के नाम लिए थे। आईएनएक्स मीडिया, चेस मैनेजमेंट और एससीएल कंपनी को भी केस में शामिल किया है।
जेल में चिदंबरम को वेस्टर्न टॉयलेट और दवाइयां मिलेंगी
गुरुवार को दिल्ली की अदालत ने चिदंबरम की हिरासत 24 अक्टूबर तक बढ़ा दी। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भी इस अवधि में उनसे पूछताछ की इजाजत दी। अदालत ने चिदंबरम की याचिका पर उन्हें जेल में वेस्टर्न टॉयलेट और दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही ईडी की हिरासत में रहने के दौरान उन्हें जेल में अलग सेल दिए जाने को भी मंजूरी दे दी। अदालत पहले ही उन्हें दिन में एक बार घर का बना खाना खाने की इजाजत दे चुकी है।
चिदंबरम पर 305 करोड़ रु. की अनियमितता का केस
चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए रिश्वत लेकर आईएनएक्स मीडिया को 2007 में 305 करोड़ रु. लेने के लिए विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड से मंजूरी दिलाई थी।
21 अगस्त को सीबीआई ने घर से की थी गिरफ्तारी
आईएनएक्स मीडिया केस में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम तिहाड़ जेल में बंद हैं। चिदंबरम पर पद के दुरुपयोग और विदेशी निवेश को मंजूरी देने के लिए रिश्वत लेने के आरोप हैं। चिदंबरम को सीबीआई ने 21 अगस्त को उनके घर से गिरफ्तार किया था। चिदंबरम तभी से न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए हैं।