लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आत्दित्यनाथ को गोली मारने के धमकी देने वाले नालंदा, बिहार में तैनात पुलिस कॉन्स्टेबल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। न्यायालय ने आरोपी को जमानत उस शर्त पर दी है कि वह दो साल तक सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करेंगा। इसके साथ ही कहा है कि जमानत पर रिहा होने के दौरान वह विचारण में सहयोग करेगा और साक्ष्य से छेड़छाड़ पर दबाव नहीं डालेगा। साथ ही आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा।
उच्च न्यायालय ने आरोपी से यह भी कहा है कि यदि शर्तों का उल्लंघन होता है तो उसकी जमानत निरस्त करने का आधार होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने कॉन्स्टेबल तनवीर अहमद खान की अर्जी पर दिया है। याची के खिलाफ गाजीपुर के दिलदारनगर थाने में आईटी ऐक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।
बता दें कि आरोपी को 3 मई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। कॉन्स्टेबल तनवीर अहमद खान ने कहा मैंने पोस्ट नहीं डाली है। जैसे इस बात की जानकारी मिली तो मैंने पोस्ट डिलीट कर दी। घटना के समय मैं बिहार में ड्यूटी पर था। जिसके बाद न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के दाताराम केस को आधार मानते हुए उसी आधार पर याचिका की जमानत मंजूर कर दी है।