मुंबई की एक अदालत कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि कल दोनों को ड्रग से संबंधित मामलों में 4 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भारती और हर्ष के अंधेरी हाउस से 86.5 ग्राम गांजा बरामद करने के बाद शनिवार को पहले भारती को गिरफ्तार किया था। उसके बाद उनके पति को भी पुलिस अपने साथ ले गई। आपको बता दें कि एक किलो तक का गांजा छोटी मात्रा में माना जाता है। इसके लिए छह महीने तक जेल और/या 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
NCB ने कहा है कि भारती और हर्ष दोनों ने गांजे का सेवन करना स्वीकार किया है। रविवार को हर्ष को गिरफ्तार किए जाने के बाद, दोनों को उसी दिन मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अदालत के आदेश के तुरंत बाद दोनों ने अधिवक्ता अयाज़ खान के माध्यम से जमानत याचिका दायर की। जमानत याचिका में यह कहते हुए रिहा करने की मांग की गई कि उनके पास कोई आपराधिक मामला नहीं है और इसलिए उनके फरार होने का कोई सवाल ही नहीं है।
सुनवाई के दौरान, NCB ने पूछताछ के लिए लिम्बाचिया की हिरासत मांगी। वकील खान ने तर्क दिया कि हिरासत में पूछताछ का कोई सवाल नहीं है क्योंकि बरामद किए गए पदार्थ की मात्रा कम है जैसा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत निर्धारित है।
मजिस्ट्रेट ने तर्कों को स्वीकार कर लिया और कहा कि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है और आरोपियों से शनिवार को काफी समय तक पूछताछ की जा चुकी है।
सिंह और लिम्बाचिया पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 (बी) (ii) (ए) (छोटी मात्रा में ड्रग्स) और 8 (सी) (ड्रग्स का कब्जा) और 27 (ड्रग्स का सेवन) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
एनसीबी ने शनिवार को भारती के कार्यालय और घर पर तलाशी ली, जब एक ड्रग पेडलर ने उनका नाम दिया। यह NCB की बॉलीवुड में कथित नशीली दवाओं के उपयोग की चल रही जांच का एक हिस्सा है। जो कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सामने आया।