लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार लॉकडाउन का उल्लंघन करने और कोरोना योद्धाओं पर हमले करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कड़े कानून बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदिनाथ ने इस संबंध में अपने वरिष्ठ अफसरों की टीम-11 से चर्चा की है। यहां पुराने एपीडेमिक एक्ट 1897 में संशोधन पर विचार किया जा रहा है। इसके तहत मेडिकल स्टाफ, पारा मेडिकल, क्लीनिंग स्टाफ और पुलिसकर्मियों समेत कोरोना वॉरियर्स की रक्षा के लिए कड़े कानून बनाए जाने की कवायद की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कोरोना योद्धाओं पर हमले करने और उन पर थूकने जैसी घटनाओं को देखते हुए संशोधित कानून में सजा के कड़े प्रावधान किए जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार नए कानून को यूपी एपीडेमिक डिसीज कंट्रोल एक्ट 2020 के नाम से जाना जाएगा और इसे अध्यादेश के जरिये अमल में लाया जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक नए कानून में यह सजा का प्रावधान होगा कि जो भी क्वारेंटाइन या आइसोलेशन के दौरान भागेगा या फिर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करेगा उसे जेल के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं कोरोना वॉरियर्स पर हमले करने वालों को सात साल की जेल और पांच लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।