नई दिल्ली। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच खुलने वाली दुकानों को लेकर पैदा हुए कन्फ्यूजन को देखते हुए गृह मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्टीकरण जारी किया। गृह मंत्रालय के मुताबिक, कोरोना लॉकडाउन में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। आज से शहरी और ग्रामीण इलाकों में एकल दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है।
मंत्रालय ने अपने संशोधित आदेश में कहा कि कोरोना वायरस को लेकर कंटेनमेंट जोन अथवा हॉटस्पॉट घोषित किए जा चुके इलाकों में छूट नहीं रहेगी। यानी इन इलाकों में पहले की तरह ही दुकानें नहीं खुलेंगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही जारी रहेगी।
मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खुली रहेंगी। वहीं, शहरी इलाकों में सभी स्टैंडअलोन दुकानें, पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति है।
सरकार ने यह भी कहा है कि मार्केट में स्थित दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाजत नहीं है। साथ ही ई-कॉर्मस कंपनियां लॉकडाउन में पहले की तरह सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की ही डिलीवरी कर सकती है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा।