लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के कट ऑफ के विवाद पर अपना अहम फैसला सुना दिया है। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जयसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार द्वारा तय किए गए मानकों को सही बताते हुए अपनी मुहर लगा दी है। साथ ही बेंच ने तीन माह के अंदर भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश भी दिया है।
आपको बताते हैं कि सूबे के परिषदीय विद्यालयों में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए 5 दिसंबर 2018 को शासनादेश जारी कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी। छह दिसंबर से बीस दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए। इसके बाद 6 जनवरी 2019 को राज्य के आठ सौ परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी।
भर्ती विज्ञापन में न्यूनतम कट ऑफ अंक की बात तो की गई थी लेकिन कटऑफ कितने प्रतिशत का होगा इसका जिक्र शासन आदेश में नहीं किया गया था। लिखित परीक्षा के अगले दिन न्यूनतम कटऑफ की घोषणा की गई थी।।