मुंबई। हनुमान चालीसा विवाद में सांसद नवनीत राणा गुरुवार को मुंबई की बायकुला जेल से रिहा हो गईं। इसके बाद उन्हें चेक-अप के लिए लीलावती अस्पताल ले जाया गया। इससे पहले दिन में मुंबई की बोरीवली कोर्ट ने नवनीत राणा और उनके पति व विधायक रवि राणा की रिहाई का आदेश जारी किया था। राणा दंपति को यह घोषित करने के बाद गिरफ्तार किया गया था कि वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे।
राणा दंपति से जमानत राशि के तौर पर प्रत्येक से 50-50 हजार रुपये लिए गए। बोरीवली कोर्ट से राणा दंपति के वकीलों की एक टीम रवि राणा की रिहाई के लिए तलोजा जेल के लिए रवाना हुई और दूसरी टीम भायखला जेल के लिए रवाना हुई, जहां नवनीत राणा बंद थीं।
राणा दंपति को बुधवार को मिली थी जमानत
नवनीत राणा के वकील ने उनकी रिहाई आदेश की एक प्रति भायखला जेल के बाहर रखी जमानत पेटी में डाल दी थी। नवनीत राणा और रवि राणा को बुधवार सुबह जमानत दी गई थी, उन्हें कल जेल से रिहा नहीं किया गया क्योंकि उनकी रिहाई के आदेश संबंधित मजिस्ट्रेट अदालत से नियत समय पर प्राप्त नहीं किए जा सके।
राणा दंपति से जुड़ा विवाद क्या है?
एमपी-एमएलए दंपति को 23 अप्रैल को उनके मुंबई आवास से गिरफ्तार किया गया था। दरअसल, उन्होंने घोषणा की थी कि वे बांद्रा में उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। देशद्रोह और दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार नवनीत राणा को बुधवार को स्पोंडिलोसिस के इलाज के लिए भायखला जेल से जेजे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था। बाद में शाम को उन्हें वापस जेल ले जाया गया।