प्रयागराज। हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या के मामले में दाखिल जमानत अर्जी को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। जमानत अर्जी मुख्य आरोपी सैयद आसिम अली की ओर से दाखिल की गई थी। अदालत ने परिस्थितियों और साक्ष्यों को देखते हुए कहा याची जमानत के योग्य नहीं है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश राम किशोर शुक्ल ने दिया है। सरकार की ओर से मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि, अपर शासकीय अधिवक्ता गिरीश चंद्र तिवारी और हरि नारायण शुक्ल ने की।
अभियोजन के अनुसार वादिनी किरन तिवारी ने लखनऊ के हिंडोला थाने में 18 अक्तूबर 2019 को अपने पति की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। याची और उसके साथियों पर हत्या करने का आरोप लगाया थाएफआईआर के मुताबिक याची और उसके साथियों ने मिलकर उसके पति की हत्या कर दी। वह अपने कार्यालय में लहूलुहान पड़े थे।
मामले में याची ने जमानत के लिए पहले भी अर्जी दाखिल की थी लेकिन अदालत ने उन्हें राहत नहीं दी थी। याची की दूसरी जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई हुई थी। अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। मंगलवार को उसने अपना फैसला सुनाते हुए याची की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।