नई दिल्ली। आप में से कई सारे लोगों ने डिमांड ड्राफ्ट (DD) के बारे में कभी ना कभी जरूर सुना होगा। कई बार स्कूल, कॉलेज या इस तरह के अन्य शिक्षण संस्थानों में एडमीशन की फीस देने के लिए डिमांड ड्राफ्ट (DD) लगाना पड़ता है। डिमांड ड्राफ्ट एक तरह का ऐसा दस्तावेज है जो कि, एक संस्थान से दूसरे संस्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भुगतान के लिए प्रयोग किया जाता है।
हालांकि, डिजिटल भुगतान के इस दौर में कई सारे भुगतान माध्यम ऐसे हैं जो प्रचलन से बाहर होते चले जा रहे हैं। पर डिमांड ड्राफ्ट (DD) एक ऐसा भुगतान माध्यम है, जो अभी भी इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर पर किसी शिक्षण संस्थान में एडमीशन लेते वक्त डिमांड ड्राफ्ट का प्रयोग होता ही है।
कई बार ऐसा होता है कि, लोगों को डिमांड ड्राफ्ट बनवाने में कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन, यहां पर हम आपको डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनवा सकते हैं, इस बारे में बताने जा रहे हैं।
कैसे बनवा सकते हैं डिमांड ड्राफ्ट
डिमांड ड्राफ्ट बनावाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जाना होगा। बैंक से आपको एक DD फॉर्म लेकर उसमें कुछ अहम और जरूरी जानकारियां जैसे कि, भुगतान करने का तरीका (चेक या नगद), लाभार्थी का नाम, ड्राफ्ट को इनकैश करने का स्थान, चेक नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर और अपने हस्ताक्षर को दर्ज करना होगा।
हालांकि, अगर आपको 50,000 रुपए से अधिक का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है तो इसके लिए अपना पैन कार्ड भी उपलब्ध कराना होगा। इसके अलावा आप जिस बैंक से अपना डिमांड ड्राफ्ट बनावा रहे हैं, उस बैंक में आपको कुछ शुल्क भी जमा करना होता है।
ड्राफ्ट जारी करने के लिए आपको जो राशि दी जाती है उसे बैंक की तरफ से तुरंत स्वीकार कर लिया जाता है चाहे वह नगद हो या चेक हो। हालांकि, अगर आप चाहें तो आप अपने डिमांड ड्राफ्ट को कैंसिल भी करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बैंक जाने की जरूरत भी पड़ेगी।