पंचकूला। डेरा सच्चा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की गाेद ली बेटी हनीप्रीत को बड़ी राहत मिली है और वह आज शाम तक जेल से बाहर आ सकती है। पंचकूला की अदालत ने अंबाला सेंट्रल जेल में बंद हनीप्रीत को जमानत दे दी है। इससे हरियाणा पुलिस को बड़ा झटका लगा है। हनीप्रीत अगस्त 2017 में गुरमीत राम रहीम को अगस्त 2017 में दो साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देने के बाद पंचकूला में हुए दंगा व हिंसा मामले की मुख्य आरोपित है।
पंचकूला सीजेएम रोहित वत्स की कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने आज सुनवाई के बाद हनीप्रीत की जमानत याचिका मंजूर कर ली। राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत की वकील ने आज उसकी जमानत याचिका लगाई थी। ऐसे में अब हनीप्रीत के जमानत पर जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। देशद्रोह की धारा हटाए जाने के बाद जमानती धाराओं के आरोप तय किए गए हैं। पिछली सुनवाई में सभी आरोपियों पर आरोप तय किए गए थे।
हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर पंचकूला हिंसा मामले में आज की सुनवाई हुई पूरी। पंचकूला कोर्ट में हनीप्रीत सहित सभी आरोपितों को पंचकूला कोर्ट में पेश किया गया। हनीप्रीत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अंबाला जेल से पेशी हुई। पंचकूला हिंसा मामले में पहले ही उससे देशद्रोह की धारा अदालत ने हटा दी थी। पिछली सुनवाई में हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर से देशद्रोह की धारा हटाई गई थी। हनीप्रीत व अन्य आरोपियों से भादसं की धारा 121 व 121ए हटाई गई थी। अब आरोपियों पर IPC की धारा 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत है आरोप तय किए गए हैं।
बता दें कि पंचकूला की अदालत द्वारा 25 अगस्त 2017 को गुरमीत राम रहीम को साध्वियों से दुष्कम्र के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में दंगों फैल गया था। इसमें भारी हिंसा और आगजनी हुई थी। हिंसा में 40 से अधिक लोग मारे गए थे। इस संबंध में एफआइआर नंबर 345 दर्ज किया गया था।।