लखनऊ। जानकीपुरम में दो दुकानों पर पैकेजिंग एवं लेबलिंग का उल्लंघन करने व मौके पर कांटे का सत्यापन प्रमाण नहीं दिखाने पर 15 हजार रूपए का जुर्माना वसूला गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी प्रकार की कालाबाजारी और जमाखोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
डीएम अभिषेक प्रकाश के मुताबिक, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में जानकीपुरम के दो दुकानों की कोताही की शिकायतें मिली थी। जिसके बाद मौके पर बाट माप विभाग को भेजा गया। मैसर्स हरीश जनरल स्टोर पर पैकेजिंग एवं लेबलिंग का उल्लंघन हो रहा था। जिस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। जबकि यहां का दूसरा दुकानदार मैसर्स न्यू शिव जनरल स्टोर ने मौके पर मांगने पर कांटे का सत्यापन प्रमाण पत्र नहीं दिखा सका। इस पर बाट माप विभाग ने 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
छापेमारी में अपर जिलाधिकारी नागरिक आपूर्ति आरडी पांडेय, जिला आपूर्ति अधिकारी सुनील सिंह, अभिहीत अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं अन्य अधिकारियों की टीमें शामिल रहीं। डीएम ने बताया कि निरीक्षण में इन कार्यवाहियों के अतिरिक्त आवश्यक वस्तुओं की बिक्री निर्धारित मूल्यों पर करने की जानकारी मिली थी।