लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने हाल ही में राजधानी के होटल लेवाना सुइट्स में हुए अग्निकांड मामले में दर्ज जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई के समय कोर्ट ने राज्य सरकार, एलडीए व अग्निशमन विभाग को आड़े हाथों लिया था।
कोर्ट ने इनकी कार्रवाई रिपोर्ट सख्त नाराजगी जताई थी। साथ ही खुली अदालत में ताकीद किया था-हम जमीन पर ठोस कार्रवाई चाहते हैं, जिससे इस मामले का हश्र, पहले अन्य याचिकाओं में दिए गए आदेशों जैसा न हो और लेवाना जैसी घटना फिर न हो।
न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने 3 नवंबर को इस तल्ख टिप्पणी के साथ राज्य सरकार, एलडीए व अग्निशमन विभाग से पहले के आदेश के तहत मांगा गया जवाब साफ-साफ पेश करने को कहा था।
एलडीए की तरफ से कहा गया था कि 95 भवनों के स्वामियों को अग्निसुरक्षा आदि की कमियां मिलने पर नोटिस दिए गए हैं। कोर्ट ने इसपर पूछा, क्या किसी भी बिल्डिंग को कानून के तहत सील करने के लिए डीएम को रिपोर्ट भेजी गई है? इसका कोई जवाब न मिलने पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई।