दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के खिलाफ धन शोधन मामले में आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहर ने इस मामले में समन जारी कर मीसा समेत सभी आरोपियों को 23 नवंबर को तलब किया है।
यह तीसरी पूरक आरोपपत्र है। इसमें 35 नए आरोपी हैं, जिनमें से 20 कंपनियां हैं। मीसा भारती के अलावा उनके पति भी इसी मामले में आरोपी हैं। दोनों फिलहाल जमानत पर हैं। ईडी ने 2017 में दो भाइयों सुरेंद्र कुमार जैन और वीरेंद्र जैन सहित कुछ अन्य लोगों के खिलाफ जांच के तहत एक फार्म हाउस और कुछ अन्य स्थानों पर छापा मारा था।
एजेंसी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत जैन बंधुओं को गिरफ्तार किया गया था। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया था, जिन्होंने कथित रूप से मध्यस्थता करते हुए जैन भाइयों को अग्रिम तौर पर 90 लाख रुपये की नकद राशि प्रदान की थी।