नई दिल्ली. नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्राइब्यूनल (एनसीएलएटी) ने बुधवार को कॉम्पटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) को फ्लिपकार्ट के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया। फ्लिपकार्ट के ऊपर कथित रूप से अपनी प्रभावशाली स्थिति का दुरुपयोग करने का आरोप है। एनसीएलएटी ने सीसीआई के 2018 के उस फैसले को नहीं माना जिसमें उसने कहा था कि फ्लिपकार्ट और अमेजन भारत में ऑनलाइन मार्केट में बड़े खिलाड़ी नहीं हैं।
सीसीआई ने फ्लिपकार्ट और अमेजन को आरोपों से मुक्त किया था
ऑल इंडिया ऑनलाइन वेंडर्स एसोसिएशन (एआइओवीए) ने फ्लिपकार्ट के खिलाफ अपना प्रभाव इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। एआइओवीए का आरोप है कि फ्लिपकार्ट ने कुछ विक्रेताओं को तरजीह दी। सीसीआई ने 6 नवंबर 2018 को आदेश जारी करते हुए कहा था कि फ्लिपकार्ट और अमेजन ने प्रतिस्पर्धा नियमों का उल्लंघन नहीं किया है और प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग के एआईओवीए के आरोपों को खारिज कर दिया था।




































































