कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में स्कूल कक्षा 9 से 12 के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही फिर से खुलेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को निर्देश दिया कि पूरे पश्चिम बंगाल में कक्षा नौवीं से 12वीं तक के स्कूल 16 नवंबर, 2021 से फिर से खुलेंगे।
इससे पहले, राज्य भर में स्कूलों को फिर से खोलने के बारे में पश्चिम बंगाल स्कूल विभाग के फैसले को अवैज्ञानिक बताते हुए, कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें राज्य भर में कोविड -19 स्थिति को देखने और मामले के संबंध में राज्य सरकार को अपेक्षित निर्देश देने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल बनाने की मांग की गई थी।
महामारी के बढ़ते खतरे के साथ, याचिकाकर्ता ने अदालत को सूचित किया कि 18 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को अभी तक टीका नहीं लगाया गया है और स्कूलों को फिर से खोलने के निर्णय से उनके बीच कोविड -19 वायरस के संक्रमण की संभावना बढ़ सकती है। इससे पहले 29 अक्तूबर को, पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल 16 नवंबर, 2021 से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के बाद भौतिक मोड में फिर से खुलेंगे।
राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार, नौवीं और 11वीं की कक्षाएं सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक और 10वीं और 11वीं की कक्षाएं सुबह 10.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक आयोजित की जाएंगी। हालांकि, अदालत ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि पूरे पश्चिम बंगाल में स्कूल तय कार्यक्रम के अनुसार फिर से खुलेंगे। स्कूलों को फिर से खोलने के दौरान सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक है जैसे कक्षा के नियमित स्वच्छता को सुनिश्चित करना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, छात्रों के तापमान की निगरानी के लिए थर्मल गन, और विभिन्न अन्य।