नई दिल्ली। 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में पीड़िता के पिता की कथित हत्या के मामले में अदालत शनिवार को फैसला सुना सकती है। उन्नाव मामले में भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप साबित हो चुका है। मामले में वह तिहाड़ जेल में ताउम्र जेल की सजा भुगत रहा है।
दुष्कर्म पीड़िता के पिता की 9 अप्रैल, 2018 को न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी। तीस हजारी स्थित जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा की अदालत ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की अंतिम दलीलों को सुनने के बाद 20 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले की सुनवाई अदालत के बंद कमरे में हुई।
दुष्कर्म पीड़िता और उनके परिवार के वकील धर्मेंद्र मिश्रा ने कहा कि सीबीआई के वकील ने मामले के समर्थन में 55 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज कराए। वहीं, बचाव पक्ष ने नौ गवाहों के बयान दर्ज कराए हैं। अदालत ने रेप पीड़िता के चाचा, मां, बहन और उसके पिता के एक सहयोगी के बयान दर्ज किए। उन्होंने इस घटना में चश्मदीद गवाह होने का दावा किया। अदालत ने पिछले साल 20 दिसंबर को सेंगर को दुष्कर्म मामले में जीवन भर के लिए जेल में रहने की सजा सुनाई थी। यह पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से संबंधित दूसरा मामला है, जिसमें शनिवार को फैसला आने की उम्मीद है।