लखनऊ। 19 दिसंबर 2019 को लखनऊ में सीएए-एनआरसी विरोधी हिंसा व प्रदर्शन में हुए सरकारी नुकसान की भरपाई की कार्यवाही तेज हो गयी है। इस हिंसा के लिए मौलाना सैब अब्बास को भी ठहराया गया है। सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए फरवरी 2020 में जिलाधिकारी ट्रांस गोमती की कोर्ट ने 57 दोषियों से 1.55 करोड़ रुपए वसूलने का आदेश दिया था। दोषियों द्वारा रकम न जमा करने पर उनकी संपत्ति कुर्क कर मुआवजा वसूलने का आदेश दिया था।
जिसके क्रम में पुलिस व प्रशासनिक अफसरों की एक टीम गुरुवार को मौलाना सैफ अब्बास के घर पहुंची। एडीएम पश्चिमी की कोर्ट ने मौलाना सैफ अब्बास सहित 10 दोषियों से 67 लाख 73 हजार 900 रुपए की वसूली करने का आदेश दिया था। मौलाना ने अब तक अपने हिस्से की हर्जाना धनराशि नहीं जमा की है।
गुरुवार को जब जिला प्रशासन की टीम मौलाना सैफ अब्बास के घर पहुंची तो उनका बेटा मौजूद था। अफसरों ने मौलाना सैब अब्बास को हर्जाना की धनराशि जमा करने के लिए शुक्रवार तक का समय दिया है