उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के बाहुबली और मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार पर पुलिस का एक्शन जारी है। शुक्रवार को लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में गाजीपुर सांसद और मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी की पत्नी व अज्ञात पर आपराधिक षडयंत्र समेत छह संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई जियामऊ के लेखपाल की तहरीर पर हुई है। आरोप है कि अफजाल की पत्नी ने शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा कर मकान बनवाया है। जल्द ही मकान को ढहाया जाएगा। इससे पहले हजरतगंज कोतवाली में बाहुबली मुख्तार अंसारी व उनके दोनों बेटों के खिलाफ दो मंजिला अपार्टमेंट गिराने के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी।
मुख्तार के बेटे का लाइसेंस दिल्ली पुलिस ने रद्द किया
पूर्वांचल के बाहुबली और मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी के खिलाफ जांच में एक शस्त्र लाइसेंस पर कई हथियार खरीदने के मामले का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि अब्बास की ग्लॉक पिस्टल और स्पेयर बैरल भी अवैध है। इस मामले में अब्बास के खिलाफ राजधानी लखनऊ के महानगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज है। जिसकी जांच एसटीएफ को ट्रांसफर की जा चुकी है। वहीं, दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने अब्बास के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया है।
एसीपी महानगर ने अब्बास अंसारी के बारे में राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर पूछा था कि अब्बास के लाइसेंस पर दर्ज प्वाइंट 38 बोर की ग्लॉक पिस्टल और तीन स्पेयर बैरल शूटिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं कि नहीं? राइफल एसोसिएशन के सचिव राजीव भाटिया की ओर से महानगर एसीपी को भेजे गए जबाव में कहा कि इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। एसीपी महानगर ने STF को पूरे मामले की जानकारी सौंप दी है। जिसके बाद अब्बास की मुश्किलों में इजाफा होना तय है।
जांच के बावजूद खरीदा आठवां असलहा
STF के मुताबिक, जांच एजेंसी की सख्ती के बाद अब्बास ने अपने सातों असलहा जमा करा दिए थे। मगर वह स्लोवाकिया से आठवां असलहा भी इंपोर्ट कराने में भी कामयाब हो गया। नियमों के मुताबिक यह असलहा भी गैरकानूनी तरीके से विदेश से इंपोर्ट किया गया है जो कि 30.06 बोर की राइफल और पर्सनल प्वाइंट 300 की स्पेयर बैरल है। हालांकि, यह भी अब्बास के शस्त्र लाइसेंस पर दर्ज नहीं है और दिल्ली पुलिस और STF से बरामद करने का प्रयास कर रही है।
हाईकोर्ट से मिला है स्टे
19 अक्टूबर को बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को एक शस्त्र लाइसेंस पर कई असलहे रखने के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से स्टे दे दिया था। जस्टिस शबीहुल हसनैन व जस्टिस रेखा दीक्षित की खंडपीठ ने अब्बास की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाने के साथ ही राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब-तलब किया है।