सरकार ने विमानन कंपनियों को घरेलू उड़ानों में पहले से पैक स्नैक्स, भोजन और पेय पदार्थ तथा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में गर्म भोजन परोसने की अनुमति दी है।
विमानन नियामक डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा अगर कोई यात्री उड़ान के दौरान फेस मास्क पहनने से इनकार करता है, विमानन कंपनी उसे नो-फ्लाई सूची में डाल सकती है, यानी उस पर हवाई यात्रा से रोक लगाई जा सकती है।
घरेलू विमानन सेवाओं की 25 मई से बहाली के बाद कोरोना वायरस महामारी के कारण उड़ानों में भोजना सेवा की इजाजत नहीं दी गई थी। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में इस साल मई से उड़ान की अवधि के आधार पर केवल पहले से पैक ठंडा भोजन और स्नैक्स परोसा जा रहा था।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गुरुवार को एक आदेश में कहा कि विमानन कंपनियां उड़ान की अवधि के आधार पर घरेलू उड़ानों में पहले से पैक स्नैक्स, भोजन, पेय पदार्थ परोस सकती है। इसमें कहा गया कि विमानन सेवाएं और चार्टर फ्लाइट के परिचालक अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में गर्म भोजन और सीमित पेय परोस सकती हैं।
मंत्रालय ने कहा कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में खाद्य या पेय पदार्थों को परोसते समय केवल एक बार उपयोग में आने वाली ट्रे, प्लेट और कटलरी का उपयोग किया जाना चाहिए। आदेश में यह भी कहा गया है कि चालक दल के सदस्यों को भोजना या पेय परोसते समय हर बार नए दस्ताने पहनने होंगे। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के दौरान यात्रियों को उपलब्धता के आधार पर मनोरंजन प्रणाली का इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है।