नई दिल्ली। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए बनाए गए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान करने पर यह राशि आयकर मुक्त होगी। शुक्रवार को वित्त मंत्रालय की ओर से इससे जुड़ा गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके मुताबिक, राम मंदिर ट्रस्ट में दान करने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के तहत आयकर में छूट मिलेगी। वित्त मंत्रालय ने तीर्थक्षेत्र को ऐतिहासिक महत्व का स्थान और एक सार्वजनिक पूजा के प्रसिद्ध स्थान के तौर पर नोटिफाई किया है।
राम जन्मभूमि ट्रस्ट का खाता खुलने के बाद आधिकारिक तौर पर 2 अप्रैल को इस बारे में जानकारी दी गई। इस खाते में 9 अप्रैल तक 5 करोड़ से ज्यादा रकम जमा हो चुकी थी। दान करने वालों में सबसे ज्यादा वो लोग थे, जो एक रुपए से लेकर 11 हजार तक की रकम खाते में डाल रहे हैं।