मुंबई। महाराष्ट्र में मराठों को आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट 22 जनवरी को सुनवाई करेगा।। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठों को आरक्षण देने के सरकार के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया था। गौरतलब है कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई जिसमें राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए पूर्व अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी को नियुक्त किया था।
इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार विधि विशेषज्ञ विधि विशेषज्ञ निशांत कटणेश्वरकर, एडिशनल सालिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी, विधि विशेषज्ञ परमजीत सिंह पटवालिया, राज्य स्तरीय लेखा समिति के अध्यक्ष सचिन पटवर्धन, अधिवक्ता सुखदरे, अधिवक्ता अक्षय शिंदे, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव शिवाजी दौड तथा विधि व न्याय विभाग के सचिव राजेंद्र भागवत सुनवाई के दौरान रोहतगी को अपना सहयोग प्रदान किया।