नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि वह 31 मार्च के बाद बिकने वाली बीएस-4 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस आदेश को वापस ले लिया है, जिसमें उसने लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10 दिन तक दिल्ली और एनसीआर को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में बीएस-4 गाड़ियों की बिक्री की इजाजत दी थी।
जस्टिस एस. अब्दुल नजीर और जस्टिस इंदिरा बनर्जी के साथ जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ऑटोमोबाइल डीलर्स ने हमारे निर्देशों का उल्लंघन किया। मार्च के आखिर और 31 मार्च के बाद भी इन वाहनों को बेचा गया। बेंच ने कहा कि धोखाधड़ी करके हमारे आदेशों का फायदा मत उठाइए।
अगर कोई बीएस-4 वाहन 31 मार्च 2020 के बाद बेचा जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा।
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएडीए) के वकील ने बेंच से कहा कि कोर्ट ने बीएस-4 वाहनों की 31 मार्च से पहले बिक्री के आदेश दिए थे। ऐसे में रजिस्ट्रेशन किया गया। इस पर अदालत ने पूछा कि लॉकडाउन के समय में भी डीलरों ने वाहन कैसे बेचे। 17 हजार से ज्यादा गाड़ियों की जानकारी ई-वाहन पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई।
बेंच ने कहा- वाहन का रजिस्ट्रेशन सही होगा, तभी हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे। गाड़ियों को ऑनलाइन 3% से 40% की छूट पर कैसे बेचा गया? वह भी 31 मार्च के बाद…यह क्या धोखाधड़ी नहीं है?