नयी दिल्ली। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिये जारी ‘लॉकडाउन’ (बंद) को देखते हुए स्वास्थ्य बीमाधारकों और थर्ड पार्टी मोटर बीमाधारकों को राहत दी है। इसके तहत जिन बीमाधारकों की पॉलिसी का नवीनीकरण 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 के बीच होना था, वे उसे अब 21 अप्रैल 2020 तक करा सकेंगे।
वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि इसके लिये अधिसूचना जारी की गयी है। इसका मतलब है कि ऐसे लोग जिनकी स्वास्थ्य बीमा और थर्ड पार्टी मोटर बीमा पॉलिसी की मियाद 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 के बीच समाप्त हो रही थी वह इनका नवीनीकरण 21 अप्रैल तक करा सकेंगे। यानी इस दौरान ये पॉलिसी वैध रहेंगी।
मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, ‘‘जिन पॉलिसीधारकों का मोटर वाहन थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी की मियाद 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 के बीच समाप्त हो रही है और वे लॉकडाउन के कारण समय पर प्रीमियम देकर उसका नवीनीकरण नहीं करा पा रहे हैं…. उन्हें संबंधित बीमा कंपनियों के पास 21 अप्रैल या उससे पहले प्रीमियम देने की अनुमति दी जाती है….’’
इसी प्रकार, स्वास्थ्य बीमा के बारे में अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘जिन पॉलिसीधारकों की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की मियाद 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 के बीच समाप्त हो रही है और वे लॉकडाउन के कारण समय पर प्रीमियम देकर उसका नवीनीकरण नहीं करा पा रहे हैं…. उन्हें संबंधित बीमा कंपनियों के पास 21 अप्रैल या उससे पहले प्रीमियम देने की अनुमति दी जाती है…..’’
बयान के अनुसार इस पहल का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि ये पॉलिसी (थर्ड पार्टी मोटर बीमा और स्वास्थ्य बीमा) नवीनीकरण तक वैध बनी रहे और पॉलिसीधारकों को कोई समस्या नहीं हो। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 तक 21 दिन के देशव्यापी बंद की घोषणा की है।