लखनऊ। यूपी सरकार ने कोविड के लगातार बढ़ रहे संक्रमितों को देखते हुए 30 जनवरी तक सभी शैक्षिक संस्थानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।
उत्तर प्रदेश शासन ने कोविड महामारी में जान गंवाने वालों के परिजनों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के प्राप्त आवेदनों का निस्तारण कर 31 जनवरी तक भुगतान सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। शासन ने जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश देते हुए आर्थिक सहायता के प्राप्त आवेदन व भुगतान की सूचना भी मांगी है।
राहत आयुक्त एवं सचिव राजस्व रणवीर प्रसाद ने सभी डीएम से कई महत्वपूर्ण सूचनाएं तलब की हैं। उन्होंने प्रत्येक तरह के आवेदनों के निस्तारण व उसके सापेक्ष भुगतान का ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होंने अस्वीकृत दावों व उसके कारणों को भी स्पष्ट करने को कहा है। 30 दिन से अधिक व इससे कम दिनों से लंबित दावों व उसके लंबित रहने का कारण और दावे रद्द किए जानेे की वजह भी पूछी है।
उन्होंने जिलाधिकारियों से कहा है कि सुप्रीमकोर्ट में प्रकरण की अगली सुनवाई चार फरवरी को फिर तय है। ऐसे में ये सूचनाएं 24 जनवरी तक उपलब्ध करा दी जाएं। उन्होंने भुगतान के लिए लंबित बकाया दावों का निस्तारण अविलंब कराने और संबंधित धनराशि का वितरण 31 जनवरी तक सुनिश्चित कराने को कहा है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दिलाने के प्रकरण की सुनवाई कर रहा है। पिछले दिनों आर्थिक सहायता के आवेदनों को तकनीकी आधार पर खारिज किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। इसके बाद यह कवायद हो रही है।