लाॅकडाउन-3 के लिए योगी सरकार ने जारी की नई गाइड लाइन्स
लखनऊ। देश में सोमवार (4 मई) से तीसरे चरण का लाॅकडाउन शुरू हो जाएगा। लाॅकडाउन-3 को लेकर केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं। नई गाइडलाइन्स में पूरे देश को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांटा गया है। रेड जोन में जहां किसी तरह की छूट या ढील नहीं दी गयी है। वहीं ऑरेंज जोन में सशर्त सीमित छूट मिली है जबकि ग्रीन जोन में सरकार व स्वास्थ्य विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सभी तरह की आवश्यक व आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने का निर्देश दिया गया है।
लाॅकडाउन-3 के लिए गाइडलाइन्स जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी प्रदेश के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने विस्तृत गाइडलाइन्स जारी कर उनका सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी ग्रीन जोन में बसों के संचालन को हरी झण्डी दिखा दी है। हालांकि बसों का संचालन 50 फीसदी सीटों के साथ ही करना होगा। रेड या आॅरेंज जोन में किसी तरह का आवागमन या वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा।
रेड जोन में स्थित निजी कार्यालयों को सशर्त छूट
योगी सरकार ने रेड जोन में स्थित निजी कार्यालयों को बड़ी राहत दी है। सरकार के नए निर्देशों के अनुसार कोरोना हाॅट स्पाट वाले इलाकों में भी निजी कार्यालय खुल सकेंगे, हालांकि यह 33 फीसदी कार्यक्षमता के साथ ही खुलेंगे। रेड जोन वाले कार्यस्थलों पर थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य कर दी गयी है। कर्मचारियों के लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य कर दिया गया है। ऑरेंज जोन में टैक्सी, कैब सेवाएं को अनुमति मिली है। लेकिन इन वाहनों में एक ड्राइवर व दो यात्रियों को ही चलने की छूट होगी। सरकार ने गुटखा, तम्बाकू पर सख्त प्रतिबंध बरकरार रखा है। इन नशीले पदार्थों की बिक्री व ढुलाई अपराध की श्रेणी में आएगा।
रेड जोन में जारी रहेगी सख्ती
सरकार ने रेड जोन में कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। रेड जोन में थूकने पर कार्रवाई होगी। सरकार ने रेड जोन में ई-कामर्स गतिविधियों को अनुमति दी है। यहां केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। रेल जोन में खुलने वाले कार्यालयों में दो पालियों के बीच एक घंटे का अंतर होना जरूरी होगा।
रेड जोन में सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। जिम, खेल परिसर, स्वीमिंग पूल और पार्क भी बंद रहेंगे। थिएटर, बार, सभागार बंद रहेंगे। रेड जोन में सामाजिक, राजनैतिक गतिविधियां बंद रहेंगी। रेड जोन में धार्मिक, पूजा स्थल, जुलूस आदि बंद रहेंगे। रेड जोन में शाम 7 से सुबह 7 बजे तक आवागमन बंद रहेगा। सभी तरह के आवागमन पर कड़ी नजर रखी जाएगी।