लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार व रविवार को शराब, बीयर व भांग की दुकानों को बंद रखने की पाबंदी हटा ली है। हालांकि, गुरुवार को जारी नए शासनादेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन की दुकानों को यह राहत नहीं दी गई है।
शासनादेश में कहा गया है कि शुक्रवार की रात दस बजे से सोमवार की सुबह पांच बजे तक की बंदी में शराब, बीयर व भांग की दुकानों व मॉडल शॉप को बंद रखने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।
कंटेनमेंट जोन छोड़कर रोज सुबह दस से रात नौ बजे तक ये दुकानें खुलेंगी। अगर किसी वजह से किसी क्षेत्र में शराब की दुकानें बंद करने का फैसला लेना होगा, तो वह आबकारी आयुक्त लेंगे। वहीं, अगर कोई जिलाधिकारी अपने जिले की स्थिति के मुताबिक इसमें परिवर्तन चाहता है तो उसे पहले शासन से अनुमति लेनी होगी।