विदिशा-जिले की पॉक्सो कोर्ट ने 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। करीब 4 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सोमवार कोविदिशा के पूरनपुरा निवासी आरोपी रवि मालवीय उर्फ टोली (27) को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपीपर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा चलाया गया था।आरोपी को फांसी का आदेश द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रतिष्ठा अवस्थी की कोर्ट ने दी।सरकारी वकील के मुताबिक, आरोपी रवि मालवीय उर्फ टोली के भोपाल की महिला से संबंध थे। महिला भोपाल स्टेशन के प्लेटफार्म 6 के बाहर रहती थी। वह महिला से मिलने अक्सर विदिशा से भोपाल आया करता था। महिला विदिशा और भोपाल के बीच ट्रेनों में घूमकर पान-गुटखा बेचकर गुजारा करती थी। 25 जून 2015 को आरोपी भोपाल महिला से मिलने आया तो उसे वह नहीं मिली। घर पर बच्ची को अकेला पाकर उसे बहला-फुसलाकर विदिशा ले गया।
गला दबाकर मारा और कुएं में फेंक दी लाश
आरोपी रवि मालवीय ने बच्ची के साथ जबरन रेप किया, इसके बाद बच्ची का गला दबाकर मार दिया और लाश कुएं में फेंक दी। पुलिस ने दो दिन बाद शव बरामद किया था। इसके बाद मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। बताया जा रहा है कि पॉक्सो एक्ट के तहत विदिशा में फांसी देने का ये पहला मामला है।